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देवास में अब उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा, जिनके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं को आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। इस समय सीमा के बाद उनके पते पर एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी दिनेश कुमार अहिरवार ने बताया कि भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2026 को “प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के लिए) आदेश, 2026” जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य उन क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाना है जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नहीं है। आदेश की कंडिका 4 (घ) के प्रावधानों के अनुसार, देवास नगर के जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि गेल गैस कंपनी द्वारा देवास नगर निगम क्षेत्र में पीएनजी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार और उपभोक्ताओं की रसोई तक कनेक्शन लगाने का कार्य जारी है।
घरेलू पीएनजी की दर 55.68 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि एलपीजी की दर 64.30 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिससे पीएनजी अधिक किफायती विकल्प बन जाता है।
जिला प्रशासन ने देवास के सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि यदि उनके क्षेत्र में पीएनजी गैस पाइपलाइन उपलब्ध है, तो वे घरेलू पीएनजी कनेक्शन लें और अपने एलपीजी कनेक्शन को समर्पित कर दें। ऐसा करने से भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सकेगा।
