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मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी माना है।
यह मामला काफी पुराना है, जिसे खुद राजेंद्र भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ चल रहे केस पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामला दूसरी जगह भेजा जाए।
अपनी याचिका में विधायक ने बीजेपी नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि केस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और अभियोजन पक्ष भी दबाव में काम कर रहा है।
दरअसल यह पूरा मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक की मां के नाम पर करीब 10.50 लाख रुपए की एफडी जमा थी, जिसकी अवधि तीन साल थी। लेकिन इसमें बदलाव कर अवधि को 15 साल तक बढ़ा दिया गया और इसका फायदा उठाया गया। इसी आधार पर बैंक के एक कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला धोखाधड़ी का बन गया।
हालांकि राजेंद्र भारती ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। उनका कहना था कि मामले में कई जरूरी तथ्यों को छुपाया गया है और एफडी की अवधि बढ़ाने का प्रावधान पहले से मौजूद था।
फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।